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टेलीग्राम ऐप की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में हुई खारिज

टेलीग्राम ऐप की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में हुई खारिज

आपको बता दें NEET एग्जाम से पहले टेलीग्राम (Telegram) ऐप प्लेटफॉर्म पर अस्थाई बैन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ चुनौती दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गयी थी जिसको लेकर अभी बड़ी खबर आ रही है की टेलीग्राम ऐप की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने खारिज कर दिया है। जस्टिस तेजस कारिया की सिंगल बेंच ने इस फैसले को सुनाया है ।

आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि केंद्र के उठाए गए कदम सबसे कम पाबंदी वाले हैं । टेलीग्राम पर बैन अनुचित नहीं है ।

अब भारत में 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन जारी रहेगा। वही दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम ऐप पर बैन लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को सही ठहराते हुए अदालत ने बैन के खिलाफ टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार ने बिना सोच-विचार किए यह आदेश जारी नहीं किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर आज अपना फैसला सुनाते हुए टेलीग्राम को बड़ा झटका दिया है।

इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की थी और अपने फैसले को सुरक्षित रखा था । जस्टिस तेजस करिया ने कहा, “सरकार का आदेश सही है। IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत किसी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया जा सकता है।”

बता दें कि सरकार ने 21 जून को होने वाले NEET री-एग्जाम पेपर लीक की चिंताओं की वजह से टेलीग्राम ऐप पर बैन लगाया है । जिसे 22 जून तक बैन किया गया है ।

इस मामले में पहले भी टेलीग्राम के CEO ने तंज कस्ते हुए सरकार पर निशाना साधा था उन्होंने कहा था की ” भारत के आईटी मंत्रालय ने टेलीग्राम पर एक हफ्ते के लिए प्रतिबंध (बैन) लगा दिया क्योंकि कुछ यूजर्स ने लीक हुए परीक्षा के प्रश्नपत्र शेयर किए थे।
यह उन अंदरूनी लोगों को नहीं, जिन्होंने परीक्षा सामग्री लीक की थी, बल्कि भारत के 15 करोड़ से ज्यादा आम टेलीग्राम यूजर्स को सजा देता है।
और इस प्रतिबंध से कुछ रुका भी नहीं है। लीक हुई चीजें बस दूसरे ऐप्स पर ट्रांसफर (शिफ्ट) हो गई हैं।

Bikash Kumar Jha
Bikash Kumar Jha
Reporter

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